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Tobacco Ban Seminar: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हुआ जागरूकता सत्र | COTPA अधिनियम पर भी दी गई विस्तृत जानकारी
चंदौली, उत्तर प्रदेश।
जनपद चंदौली पुलिस अब तंबाकू के खिलाफ जनजागरूकता की नई मुहिम की अगुवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) अनन्त चन्द्रशेखर, I.P.S. के पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत 22 जून 2025 को चंदौली पुलिस लाइन के नवीन सभागार में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम का उद्देश्य तंबाकू के सेवन से होने वाले भयानक दुष्परिणामों को लेकर पुलिस बल को न केवल जागरूक बनाना था, बल्कि उन्हें जनसामान्य तक यह संदेश पहुँचाने के लिए प्रशिक्षित करना भी था।
🎙️ प्रमुख वक्ता: डॉ. अभिषेक सिंह (जिला सलाहकार, NTCP)
डॉ. सिंह ने COTPA अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं पर विस्तृत जानकारी दी और बताया कि किस तरह पुलिस कर्मी इन नियमों का कड़ाई से पालन कराते हुए तंबाकू मुक्त समाज की दिशा में ठोस पहल कर सकते हैं।
📽️ प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन: रोग, लक्षण और समाधान
गोष्ठी के दौरान तंबाकू और धूम्रपान से होने वाले कैंसर, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग जैसे घातक बीमारियों पर वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाया गया। साथ ही इससे छुटकारा पाने के उपायों जैसे निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, परामर्श सत्र, और समर्थन समूहों की जानकारी भी दी गई।
📌 COTPA अधिनियम 2003 की मुख्य धाराएं:
- धारा 4: सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान अपराध है।
- धारा 5: तंबाकू उत्पादों का किसी भी प्रकार का प्रचार वर्जित है।
- धारा 6(a): 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बेचना/खरीदना दंडनीय अपराध है।
- धारा 6(b): किसी भी विद्यालय के 100 गज के भीतर तंबाकू बिक्री प्रतिबंधित है।
- धारा 7: तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर 85% वैधानिक चेतावनी होना अनिवार्य है और खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।
🔺 इन धाराओं के उल्लंघन पर जुर्माना, चालान व कानूनी कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान है।
🚓 जागरूकता अभियान की रणनीति:
▪ सभी थाना प्रभारियों और पुलिस उपनिरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर सघन अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए।
▪ पोस्टर-बैनर, नुक्कड़ नाटक, प्रचार वाहन के जरिए गांवों और शहरी इलाकों में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
👮♂️ उपस्थिति:
गोष्ठी में डॉ. अजय कुमार, डॉ. आदेश कुमार, उ0नि0 मिर्जा रिजवान अली बेग (प्रभारी साइबर सेल), और जनपद के सभी थाना प्रभारियों व उपनिरीक्षकों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।
🗣️ खबरी टिप्पणी:
तंबाकू एक धीमा जहर है, जो न केवल व्यक्ति विशेष बल्कि पूरे समाज की सेहत को खोखला करता है। चंदौली पुलिस द्वारा तंबाकू निषेध के प्रति उठाया गया यह कदम एक अनुकरणीय पहल है। जब वर्दीधारी रक्षक समाज को सुरक्षित रखने के साथ-साथ नशा मुक्ति के योद्धा भी बनते हैं, तब बदलाव का सूरज उगता है।