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चकिया में बड़ा प्रशासनिक एक्शन: तहसीलदार देवेंद्र व कोतवाल अर्जुन सिंह की मौजूदगी में हुआ कब्जा परिवर्तन

खबरी नेशनल न्यूज नेटवर्क | EXCLUSIVE INVESTIGATION

7 साल की फाइलें, दर्जनों शिकायतें और आखिरकार कब्जा!तिलौरी ‚चकिया की आराजी संख्या-86 का पूरा सच

7 वर्षों तक चला भूमि विवाद आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई तक पहुंचा, 30 जून को SDM के निर्देश पर तहसीलदार और पुलिस  ने संयुक्त रूप से कराया मौजा तिलौरी तहसील चकिया में कब्जा परिवर्तन; अब ट्रिब्यूनल के आदेश को लेकर छिड़ी नई कानूनी बहस

EXCLUSIVE विशेष खोजी रिपोर्ट खबरी न्यूज नेशनल नेटवर्क 

चकिया‚ चंदौली। कभी-कभी एक जमीन का टुकड़ा सिर्फ जमीन नहीं होता, बल्कि वह वर्षों तक चलने वाली कानूनी लड़ाई, सरकारी फाइलों का बोझ और न्याय की उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। चकिया तहसील क्षेत्र के मौजा तिलौरी की आराजी संख्या-86 का मामला कुछ ऐसा ही निकला। वर्ष 2019 से शुरू हुआ विवाद आखिरकार 30 जून 2026 को उस मोड़ पर पहुंचा, जब तहसीलदार देवेंद्र के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में संबंधित पक्ष को कब्जा दिलाया।

चकिया तहसील क्षेत्र के बहुचर्चित भूमि विवाद में 30 जून  2026 को प्रशासन ने उपजिलाधिकारी (SDM) के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार एवं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई कराई। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार SDM ने तहसीलदार और क्षेत्राधिकारी (CO) को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और कब्जा दिलाने की कार्रवाई पूरी की।

SRVS Sikanderpur

हालांकि, इस कार्रवाई के बाद विवाद का नया अध्याय शुरू हो गया। दूसरे पक्ष के डॉ. अरविंद पांडेय का दावा है कि संबंधित भूमि पर राजस्व परिषद/ट्रिब्यूनल का स्थगन आदेश पहले से प्रभावी था। उनका आरोप है कि उस आदेश की अनदेखी कर कार्रवाई की गई। दूसरी ओर प्रशासन का पक्ष है कि उसने सक्षम प्राधिकारी के आदेश का विधिसम्मत अनुपालन कराया।

खबरी नेशनल न्यूज नेटवर्क ने उपलब्ध दस्तावेजों, शिकायत-पत्रों और राजस्व प्रक्रिया का अध्ययन किया। इस खोजी रिपोर्ट में पूरे मामले को STEP-BY-STEP समझाया जा रहा है ताकि पाठक यह समझ सके कि आखिर विवाद क्या था और सात वर्षों तक मामला क्यों चलता रहा।

आखिर विवाद था क्या?

दस्तावेजों के अनुसार विवाद आराजी संख्या-86 मौजा तिलौरी तहसील चकिया  की जमीन को लेकर था। शिकायतकर्ता का दावा था कि उक्त भूमि पर उसका वैध अधिकार है, जबकि दूसरे पक्ष के साथ स्वामित्व और कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। मामला राजस्व न्यायालय तक पहुंचा और यहीं से लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि विवाद लंबित रहने के बावजूद विपक्षी पक्ष जमीन पर निर्माण की तैयारी कर रहा था। इसी आशंका को लेकर कई बार प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की गई।

Dalimss Sunbeam Chakia

 

 

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