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Section 163 invoked : जनपद चन्दौली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट का आदेश

Section 163 invoked

Section 163 invoked in Chandauli Uttar Pradesh

खबरी न्यूज नेशनल न्यूज नेटवर्क

चंदौली। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे ने जनपद चन्दौली में आगामी परीक्षाओं, पर्वों और धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

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Section 163 invoked
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यह आदेश विशेष रूप से 05 अप्रैल 2025 से लेकर 26 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा, और जनपद में सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिले में होने वाली आगामी परीक्षाओं, महावीर जयंती (10 अप्रैल 2025), डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल 2025), गुड फ्राइडे (18 अप्रैल 2025), और बुद्धपूर्णिमा (12 मई 2025) के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अशांति फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Section 163 invoked : मुख्य आदेश

  1. हथियारों का प्रतिबंध: कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तलवार, छुरी-चाकू आदि जैसे कोई भी धारदार शस्त्र या विस्फोटक पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा।
  2. समूहों का प्रतिबंध: सार्वजनिक स्थानों पर पाँच या उससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
  3. ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध: परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
  4. साम्प्रदायिकता और हिंसा का प्रयास नहीं: किसी भी व्यक्ति को साम्प्रदायिक या वर्गीय तनाव फैलाने का प्रयास करने की अनुमति नहीं होगी।
  5. जनहित में विरोध प्रदर्शन पर नियंत्रण: किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन या सभा बिना संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत दंडनीय अपराध की चेतावनी दी है। इस आदेश का उद्देश्य जनपद में आगामी आयोजनों को शांति और सुरक्षा के माहौल में संपन्न कराना है।

यह आदेश जनपद चन्दौली की सम्पूर्ण सीमा के भीतर प्रभावी रहेगा, जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट इसे निरस्त न कर दें।

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