मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का सहारा, चार साल तक नहीं देना होगा ब्याज
खबरी न्यूज नेशनल नेटवर्क। चन्दौली।
चन्दौली के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत जिले के 1,700 युवाओं को नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने का अवसर मिलेगा। योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में नया कारोबार शुरू करने के लिए ₹5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नौकरी तलाशने वाले की बजाय रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है। योजना के माध्यम से प्रदेश में बड़े पैमाने पर नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

1700 इकाइयों का लक्ष्य, युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, चन्दौली के उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश पासवान ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चन्दौली जनपद को 1,700 इकाइयों का लक्ष्य आवंटित किया गया है।
योजना के तहत नया व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक पात्र युवाओं को अधिकतम ₹5.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि यह ऋण चार वर्षों तक ब्याज मुक्त रहेगा। इससे कारोबार शुरू करने वाले युवाओं पर शुरुआती दौर में ब्याज का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
जमीन या संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं
योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका गारंटी-फ्री स्वरूप है। उपायुक्त उद्योग ने स्पष्ट किया कि पात्र आवेदक को ऋण लेने के लिए अपनी जमीन, मकान या किसी अन्य संपत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना ही नहीं, बैंक ऋण के लिए किसी गारंटर की भी जरूरत नहीं होगी।
योजना के अंतर्गत CGTMSE कवरेज का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे युवाओं को बैंक गारंटी की परेशानी से राहत मिलेगी।

परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी
सरकार ने युवाओं को कारोबार शुरू करने के साथ-साथ उसे आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया है। योजना के अंतर्गत कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।
इसके अलावा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए ₹1 प्रति ट्रांजैक्शन, अधिकतम ₹2,000 प्रतिवर्ष तक अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। इससे छोटे कारोबारियों को डिजिटल लेनदेन अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के रूप में न्यूनतम 8वीं पास होना आवश्यक है।
इसके अलावा योजना के तहत आवेदक को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान देना होगा। पात्रता से संबंधित अन्य शर्तों में यह भी शामिल है कि पीएम स्वनिधि योजना को छोड़कर आवेदक ने केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के माध्यम से पहले से ब्याज या पूंजी सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
युवाओं से कार्यालय में संपर्क करने की अपील
उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश पासवान ने चन्दौली जनपद के इच्छुक और पात्र युवाओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो युवा अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वे योजना से संबंधित जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को समझने के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, चन्दौली स्थित उपायुक्त उद्योग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
योजना के जरिए युवा अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में नया उद्यम शुरू कर सकते हैं। इससे जहां युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा, वहीं स्थानीय स्तर पर दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के रास्ते खुलने की उम्मीद है।
चन्दौली में स्वरोजगार को मिल सकता है नया मुकाम
चन्दौली जैसे जिले में बड़ी संख्या में युवाओं के लिए पूंजी की कमी अक्सर अपना व्यवसाय शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा बनती है। ऐसे में बिना ब्याज और बिना गारंटी ₹5 लाख तक के ऋण की सुविधा युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है।
सरकार का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में प्रदेश में 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना है, यानी प्रतिवर्ष करीब एक लाख नई इकाइयों को बढ़ावा देना। चन्दौली में निर्धारित 1,700 इकाइयों का लक्ष्य इसी व्यापक अभियान का हिस्सा है।
अब देखना यह होगा कि जिले के कितने युवा इस अवसर का लाभ उठाकर अपने कारोबार की शुरुआत करते हैं और चन्दौली में स्वरोजगार के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देते हैं।
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